पश्चिमी सिंहभूम, 29 अप्रैल . अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी मोयका मेलगांडी को 25 साल की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपित पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आरोपित पश्चिम सिंहभूम के मुफ्फसिल थाना स्थित पोरलोंग गांव का निवासी है.
न्यायालय ने आरोपित को पोक्सो एक्ट की धारा छह और पश्चिमी सिंहभूम
(चाईबासा) जिला स्थित चाईबासा महिला थाना कांड संख्या- 03/2022 मामले में अदालत ने आरोपित को सजा सुनायी है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपित पर एक नाबालिग बच्ची के साथ जबरन दुष्कर्म करने का आरोप था. मामले की गंभीरता को देखते हुए चाईबासा पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. साथ ही, वैज्ञानिक ढंग से सभी साक्ष्य संकलित कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया .
मामले की सुनवाई के क्रम में पोक्सो के तहत मंगलवार को अदालत ने अभियुक्त मोयका मेलगांडी को दोषी पाते हुए सजा सुनायी.
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/ Vinod Pathak
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