प्रयागराज, 06 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कथित अवैध रूप से निरूद्ध महमूद बेग को आठ सितम्बर को पेश करने का निर्देश दिया है। एडीजीपी, आईजी और एसएसपी बरेली को आदेश जारी किया गया है। एस एस पी बरेली को भी हाजिर होने का निर्देश दिया गया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति ज़फीर अहमद की खंडपीठ ने परवीन अख्तर व अन्य की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है।
याचिका में आरोप है कि एसओजी पुलिस अधिकारी उनके पति की रिहाई के लिए एक लाख रुपये की रिश्वत की मांग रहे हैं। बेग 20 अगस्त से अवैध धर्मांतरण मामले में पुलिस हिरासत में हैं।
20 अगस्त 2025 की रात लगभग 11:15 बजे तीन जीपों में 11 व्यक्ति याची के घर पहुंचे और उसके पति को जबरन अपने साथ ले गए। बेग का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे