नैनीताल, 7 जुलाई (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने हरिद्वार व देहरादून में व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस सेंटर शहर से 20 से 30 किलोमीटर दूर बनाए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार और परिवहन विभाग को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार टैक्सी ओनर एसोसिएशन, दून रिक्शा ओनर, वाहन व्यावसायिक मालिकों और स्कूल प्रबंधकों की ओर से अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि एआरटीओ की ओर से बनाए गए फिटनेस सेंटर शहर से 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, जिससे व्यावसायिक वाहन चालकों को असुविधाओं का सामना कर पड़ रहा है। याचिका में कहा कि देहरादून के वाहन मालिकों को आशा रोड़ी से आगे जाना पड़ता है, जिससे उन्हें दो टोल टैक्स देने पड़ते हैं। याचिका में कहा कि हरिद्वार में भी फिटनेस सेंटर शहर से करीब 30 किमी दूर स्थानांतरित कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से मांग की गई कि फिटनेस सेंटर एआरटीओ कार्यालय के नजदीक ही स्थापित किया जाए जिससे व्यवसायियों और आमजन को परेशानियों का सामना न करना पड़े। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इस संबंध में प्रशासन और आरटीओ को कई बार ज्ञापन सौंपा गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई।
—————
(Udaipur Kiran) / लता
You may also like
Aaj Ka Ank Jyotish 8 July 2025 : मंगल की कृपा से मूलांक 9 वालों का दिन रहेगा लकी, जन्मतिथि से जानें आज का भविष्यफल
आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal), 8 जुलाई 2025: सिंह, तुला और कुंभ को आज मालव्य राजयोग से मिलेगा भरपूर लाभ, आमदनी में होगा इजाफा
F1 फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कमाए 51.90 करोड़ रुपये
अजीब प्रेम कहानी: बुजुर्ग और युवा लड़की का वायरल वीडियो
यूपी में पांच बच्चों की मां ने प्रेमी के साथ भागकर शादी की