रायपुर, 2 जुलाई (Udaipur Kiran) । सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन अधिसूचित किया है, जिसके तहत भारत सरकार के प्रावधानों की तर्ज पर अब राज्य के शासकीय सेवकों को शेयर , प्रतिभूतियों, डिबेंचर्स और म्युचुअल फंड्स में निवेश की अनुमति दी गई है। यह संशोधन नियम 19 में नया उप-खण्ड जोड़ते हुए लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
आज बुधवार काे जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 30 जून काे जारी अधिसूचना में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि इंट्रा-डे ट्रेडिंग, बीटीएसटी , फ्यूचर एंड ऑप्शंस तथा क्रिप्टोकरेंसी जैसे प्रकृति के निवेश गतिविधियों पर रोक लागू रहेगी।
(Udaipur Kiran) / गेवेन्द्र प्रसाद पटेल
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