प्रयागराज, 31 मई . उतरांव पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप शनिवार को न्यायालय ने दहेज हत्या मामले के आरोपित को दस वर्ष की कारावास एवं दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया. यह जानकारी शनिवार को पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने शनिवार काे दी.
उन्होंने बताया कि उतरांव थाने में वर्ष 2020 में धारा 498ए, 304 बी भारतीय दण्ड संहिता एवं दहेज हत्या अधिनियम के तहत उतरांव के नीमी थरिया गांव निवासी अशोक कुमार पुत्र नाथूराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. जनपद में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप शुक्रवार की देर शाम एडीजे न्यायालय कक्ष संख्या के न्यायाधीश ने दोषी अशोक कुमार को धारा-306 में 10 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड व धारा-498(ए) में 2 वर्ष के कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया.
इस मुकदमे की पैरवी एडीजीसी अशोक कुमार मौर्य, उतरांव थानाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी, कोर्ट मोहर्रिर महिला सिपाही निशा कुशवाहा और पैरोकार मुख्य आरक्षी अवधेश की प्रभावी पैरवी से दोषी को सजा दिलाने में पुलिस को कामयाबी मिली है.
—————
/ रामबहादुर पाल
You may also like
चित्तौड़गढ़ में रिटायर्ड एएसआई के बेटे की हत्या: 20 मिनट में हुए 60 फायर, साथी ने बताई खौफनाक वारदात
IPL 2025: श्रेयस अय्यर ने पंजाब किंग्स को दिलाई नई उड़ान, कोलकाता नाइट राइडर्स को सहना पड़ा हार का दर्द
कनिमोझी के नेतृत्व में स्पेन पहुंचा भारतीय प्रतिनिधिमंडल, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर अर्पित की श्रद्धांजलि
Video viral: तमिलनाडु में समुद्र किनारे मिले प्रलय के संकेत, हो सकती हैं दुनिया....देखें आप भी वीडियो में क्या हैं ऐसा
केले खरीदते ही सड़ क्यों जाते हैं? जानिए इन 5 देसी जुगाड़ों से कैसे रखें हफ्तों तक ताजगी बरकरार!