नैनीताल, 23 जुलाई (Udaipur Kiran) । जनपद के गेठिया क्षेत्र में रहस्यमय परिस्थितियों में अचेत अवस्था में मिले युवक की प्रार्थना पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश की अदालत ने तल्लीताल थाना पुलिस को उसकी पत्नी और उसके पुरुष मित्र के विरुद्ध अभियोग दर्ज करने व प्राथमिकी की प्रति 24 घंटे में न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र अंतर्गत मथुरा नगर गंगागंज निवासी 26 वर्षीय सौरभ राठौर 22 मई 2024 को अपनी पत्नी, बहन और अन्य परिजनों के साथ नैनीताल आया था और गेठिया के एक होटल में ठहरा था। रात्रि में वह अपने कमरे में था, तभी उसकी पत्नी खाना लेकर आई और फिर बहन के साथ दूसरे कमरे में चली गई। अगली सुबह जब उसे होश आया तो वह हल्द्वानी के डॉ. सुशीला तिवारी चिकित्सालय में भर्ती था और उसकी दाहिनी कलाई कटी हुई थी। अस्पताल में मौजूद गौरव नामक युवक, जिसे उसकी पत्नी का मित्र बताया गया, ने उसे गिरकर घायल होना बताया, जबकि पत्नी ने अलग कारण बताया।
सौरभ की बहन के अनुसार रात में गौरव होटल में आया था। जब उसने अपनी भाभी से सौरभ के अचेत होने का कारण पूछा तो वह बरगलाने लगी। सौरभ ने अदालत में आरोप लगाया है कि गौरव और उसकी पत्नी ने मिलकर उसे मारने की योजना बनाई थी और दोनों के बीच मोबाइल पर अश्लील बातचीत भी होती थी। सौरभ ने इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अभियोग दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कार्रवाई न होने पर उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने तल्लीताल थाना पुलिस को अभियोग दर्ज कर जांच शुरू करने और प्राथमिकी की प्रति 24 घंटे में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। इस आदेश पर तल्लीताल थाना पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर लिया है।
(Udaipur Kiran) / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी
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