राजगढ़, 25 जुलाई (Udaipur Kiran) । राजगढ़ पदस्थ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुरेशकुमार शर्मा की कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने वाले ससुराल पक्ष के पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा और 2500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक विजयसिंह सिसोदिया ने की।
जानकारी के अनुसार ग्राम पीपल्याकुलमी में रहने वाली रानी बी के साथ ससुराल पक्ष के लोग क्रूरतापूर्वक व्यवहार करते हुए दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, जिन्होंने 29 फरवरी 2020 को विवाहिता रानी बी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। माचलपुर थाना पुलिस ने ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ धारा 302, 304 बी, 498 ए के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपित जावेद पुत्र अलीहुसैन, मुस्कानबी पत्नी बबलू शाह, आमनाबी पत्नी अली हुसैन शाह, बबलू पुत्र अली हुसैन शाह और अली हुसैन शाह पुत्र मजीशा शाह निवासी पीपल्याकुलमी को आजीवन कारावास की सजा व 2500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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(Udaipur Kiran) / मनोज पाठक
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