फिरोजाबाद, 14 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) .न्यायालय ने नाबालिग से गलत काम के दोषी को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल) की सजा सुनाई है. उस पर अर्थ दंड लगाया है. अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
थाना उत्तर के क्षेत्र में 27 फरवरी 2022 की शाम घर में घुस एक युवक ने 13 वर्षीय बालिका के साथ अश्लील हरकते करते हुए गलत काम किया था. उसकी मां छत पर कपड़े डालने गई थी. वह नीचे आई तो युवक उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकते कर रहा था. मां ने विरोध किया तो युवक ने गाली गलौज की. मां बेटी को मारपीट कर घायल कर दिया. धमकी देकर चला गया. बालिका की मां का कहना था कुछ देर के बाद युवक सूरज उर्फ सरजू पुत्र रामप्रकाश अपने पिता भाइयों व चाचा के साथ वहा आ गए. उन लोगो ने पड़ोस की छत पर चढ़कर पथराव किया.
बालिका की मां ने सूरज उसके पिता रामप्रकाश, भाई रवि, शिवम तथा उसके चाचा देश राज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.
पुलिस ने विवेचना के बाद सूरज के खिलाफ नाबालिग से गलत काम और अन्य के खिलाफ मारपीट आदि की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल कर दिया.
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट मुमताज अली की अदालत में चला. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने की. उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सूरज को नाबालिग से गलत काम का दोषी माना. न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन) की सजा सुनाई है. उस पर 40,000 रुपया अर्थ दंड लगाया है. अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं मारपीट आदि में अन्य लोगों को दोषमुक्त किया है.
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
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