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जॉइंट एंट्रेंस का रिजल्ट जारी करने को लेकर हाईकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा

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कोलकाता, 21 अगस्त (Udaipur Kiran) । राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जॉइंट एंट्रेंस) के परिणाम प्रकाशन को लेकर कानूनी जटिलता जारी है। गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि परिणाम प्रकाशन को लेकर सिंगल बेंच के निर्देश ही प्रभावी रहेंगे।

जस्टिस सुजॉय पाल की डिवीजन बेंच में राज्य संयुक्त प्रवेश बोर्ड की ओर से बताया गया कि बोर्ड परिणाम जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन चल रहे मामले के कारण ऐसा संभव नहीं हो पा रहा। इस पर न्यायालय ने कहा कि सिंगल बेंच पहले ही समयबद्ध परिणाम जारी करने का आदेश दे चुकी है, ऐसे में नए सिरे से कोई निर्देश देने का अवसर नहीं है।

अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि चूंकि संयुक्त प्रवेश बोर्ड ने सिंगल बेंच के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है, इसलिए डिवीजन बेंच इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं कर रही। हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने हजारों विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए तत्काल हस्तक्षेप का आग्रह किया। डिवीजन बेंच अब इस मामले की सुनवाई 2 सितंबर को कर सकती है, वहीं अगले सप्ताह उच्चतम न्यायालय में भी सुनवाई होने की संभावना है।

गौरतलब है कि 7 अगस्त को संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी होना था। लेकिन जस्टिस कौशिक चंद्र की सिंगल बेंच ने नई ओबीसी सूची को लेकर आपत्ति जताई थी। अदालत ने पिछले वर्ष डिवीजन बेंच के आदेश का हवाला देते हुए संयुक्त प्रवेश बोर्ड को निर्देश दिया था कि ओबीसी सूची का पुनर्मूल्यांकन किया जाए, 2010 से पहले के प्रमाणपत्र को मान्यता दी जाए और सात प्रतिशत आरक्षण के आधार पर सूची तैयार की जाए। इसके बाद ही राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।——————–

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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