इंटरनेट डेस्क। जल्द ही नई बाइक खरीदने पर कंपनी की ओर से दो हेलमेट दिए जाएंगे। अगर आप नई बाइक खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। केन्द्र सरकार की ओर से इस संबंध में दोपहिया वाहन निर्माताओं के लिए ग्राहक द्वारा वाहन खरीदते समय दो हेलमेट उपलब्ध कराना अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया गया है।
खबरों के अनुसार, सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इस नए नियम को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है।
केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, नए संशोधन नियमों की अंतिम अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के तीन महीने के भीतर ये नया नियम लागू हो जाएगा। वाहन चालक और पीछे बैठे यात्री की सडक़ सुरक्षा को लेकर केन्द्र सरकार की ओर से ये बड़ा कदम उठाया गया है।
नए नियम के तहत दोपहिया वाहन का निर्माता कंपनी की ओर से बाइक खरीद के समय भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप दो सुरक्षात्मक हेडगियर की आपूर्ति की जाएगी। ये हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरने वाला होगा।
PC:prabhatkhabar
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