इंटरनेट डेस्क। सरकार ने अब टोल टैक्स को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत गाड़ी से टोल टैक्स की बकाया राशि नहीं चुकाने पर आपको आगामी समय में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। खबरों के अनुसार, सडक़ परिवहन मंत्रालय ने अब एक नया नियम लागू कर दिया हैं।
इसके तहत गाड़ी बेचने या उसके ट्रांसफर से पहले ये जांच की जाएगी कि वाहन पर टोल टैक्स का कोई बकाया तो नहीं है। बकाया होने पर आप ना गाड़ी बेच पाएंगे और ना किसी के नाम ट्रांसफर कर पाएंगे। इस कारण अब गाड़ी बेचने या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कराने से पहले टोल टैक्स का बकाया आपको चुकाना होगा।
सडक़ परिवहन मंत्रालय के नए नियम के तहत फास्टैग खाते में कोई पेंडिंग अमाउंट निकला तो गाड़ी का मालिकाना हक बदलेगा। टोल टैक्स की चोरी पर रोक लगाने के लिए सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है।
PC:dailynewzflash
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