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Petition Demanding Restoration Of State Status To Jammu And Kashmir : जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाली की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

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नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए शीर्ष अदालत तैयार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई की बेंच के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने इस याचिका को प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया कि 8 अगस्त को सुने जाने वाले मुकदमों की लिस्ट से इस मामले को हटाया न जाए। अधिवक्ता के इस अनुरोध को सीजेआई गवई ने स्वीकार कर लिया। इस याचिका को एक कॉलेज शिक्षक जाहूर अहमद भट्ट और सामाजिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक की ओर से दायर किया गया है।

जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के सीएम उमर अब्दुल्ला के प्रस्ताव को मंजूरी देते उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (फाइल फोटो)

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पिछले 11 महीनों में राज्य दर्जे की बहाली को लेकर सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है जबकि इसके लिए आश्वासन दिया गया था। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल न किया जाना संघवाद की मूल विशेषता का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं ने अपने बात के समर्थन में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया और कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इससे यह बात भी स्पष्ट हो गई है कि सुरक्षा या हिंसा से संबंधित ऐसी कोई अड़चन नहीं है जिसकी वजह से राज्य का दर्जा बहाल करने में अड़चन आ रही हो।

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इससे पहले साल 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ही एक याचिका पर सुनवाई की थी जो जम्मू-कश्मीर से धारा 370 और 35ए को हटाए जाने के खिलाफ दाखिल की गई थी। हालांकि अदालत ने जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले को उचित ठहराया था। केंद्र सरकार ने साल 2019 में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू-कश्मीर से धारा 370 और 35ए को हटा दिया था। इस वजह से जम्मू कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया और केंद्र सरकार ने उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया।

 

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