नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएमक्यूएम) को पत्र लिखकर दिल्ली में पुराने वाहनों जिनका रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है (एंड-ऑफ-लाइफ) को ईंधन न देने के आदेश पर रोक लगाने को कहा है। सिरसा ने कहा कि हम एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को लेकर एक नया विचार कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि दिल्ली में प्रदूषण को तो रोका जाए लेकिन आम आदमी का नुकसान भी न हो। इसलिए हम ऐसी पॉलिसी लाने पर विचार कर रहे हैं जिसमें गाड़ियों पर उनकी रजिस्ट्रेशन अवधि के हिसाब से नहीं बल्कि उनसे होने वाले प्रदूषण स्तर के हिसाब से एक्शन लिया जाए।
#WATCH दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को पत्र लिखकर दिल्ली में एंड-ऑफ-लाइफ (ईओएल) वाहनों को ईंधन न देने के निर्देश पर रोक लगाने को कहा है।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 3, 2025
उन्होंने कहा, "हमने उन्हें जानकारी दी है कि जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरे… pic.twitter.com/PcnBCt5bd3
सिरसा ने पत्र में लिखा है कि जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए गए हैं, वे मज़बूत सिस्टम नहीं हैं। उनमें अभी भी कई चुनौतियां हैं। तकनीकी गड़बड़ियां, सेंसर का काम न करना और स्पीकर का खराब होना, इस तरह की कई चुनौतियां सामने आ रही हैं। इसे अभी तक एनसीआर डेटा के साथ एकीकृत नहीं किया गया है। साथ ही जिन गाड़ियों में एचएसआरपी प्लेट नहीं लगी हुई है उनकी पहचान करने में यह सक्षम नहीं है। सिरसा ने यह भी बताया कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद तथा एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में अभी तक ऐसा कानून लागू नहीं हुआ है। इसलिए अगर किसी को दिल्ली में फ्यूल नहीं मिलेगा तो वो गुरुग्राम या गाजियाबाद अथवा फरीदाबाद से जाकर फ्यूल ले लेगा। सिरसा ने कहा कि यह सिस्टम तभी प्रभावी होगा जब इसे पूरे एनसीआर में लागू किया जाए और इसके लिए अभी काफी कुछ तैयारियों और सिस्टम में सुधार की जरूरत है।
आपको बता दें कि दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगाई गई है। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरों को इंस्टॉल किया गया है और पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। उधर इस मामले में दिल्ली पेट्रोल पंप ऐसोसिएशन के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि पुराने वाहनों को ईंधन न देने के निर्देशों का पालन करवाने की कानूनी शक्ति पेट्रोल पंपों के पास नहीं है, फिर भी अगर कोई गाड़ी छूट जाए तो इसके लिए पेट्रोल पंप वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर दिल्ली सरकार और सीएक्यूएम से जवाब मांगा है।
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