अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चर्चित टीवीएस शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने पूजा शकुन पांडेय, उसके पति अशोक पांडेय और दोनों शूटरों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। 33 पेज की इस चार्जशीट में हत्या का मकसद संबंधों में दरार, रुपयों के विवाद और व्यापारिक साझेदारी से इनकार बताया गया है। पुलिस जांच के मुताबिक, पूजा शकुन पांडेय का मायका हाथरस जिले के सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव कचौरा में है, जहां के ही रहने वाले अभिषेक गुप्ता भी थे।
लंबे समय से थे संबंधदोनों परिवारों के बीच लंबे समय से संबंध थे। परिवारिक रिश्तों के चलते अभिषेक को पढ़ाई के लिए पूजा के घर भेजा गया था, वहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। अभिषेक पूजा पर काफी खर्च करता था और उन्हीं के कारण उसने शादी नहीं की। बाद में किसी कारण दोनों के बीच संबंधों में दरार आ गई। अभिषेक ने पूजा से दूरी बना ली और अलीगढ़ में अपना टीवीएस बाइक शोरूम खोला।
पूजा ने इसमें साझेदारी की मांग की, लेकिन अभिषेक ने साफ मना कर दिया। इसी बात से नाराज होकर पूजा और उसके पति ने अभिषेक की हत्या की साजिश रची।
3 लाख रुपये में सुपारीपुलिस के अनुसार, जब शिकायतें और धमकियां देकर भी अभिषेक को परेशान करने की कोशिश असफल रही, तो पूजा और अशोक ने अपने यहां काम करने वाले एक मिस्त्री और उसके साथी को तीन लाख रुपये की सुपारी देकर हत्या करवाने का फैसला किया। 26 सितंबर की रात करीब 8 बजे, रोरावर थाना क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहे पर बाइक सवार दो शूटरों ने अभिषेक गुप्ता पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
ऐसे घटी पूरी घटना
चार्जशीट में दिए गए सबूतपुलिस ने 33 पेज की चार्जशीट में कई ठोस सबूत शामिल किए हैं। इसमें अभिषेक के परिवार के बयान एवं आरोप, पांडेय दंपती एवं दोनों शूटरों की मोबाइल CDR रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज एवं लोकेशन डिटेल को शामिल किया गया है। इसके अलावा पूजा एवं अभिषेक के कॉल रिकॉर्ड, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शूटरों के बयान और करीब 28 गवाहों के बयान भी शामिल किए गए हैं। इन सभी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पुष्टि की कि हत्या सुनियोजित तरीके से की गई थी।
क्या कहते हैं अधिकारी?सीओ प्रथम मयंक पाठक ने बताया कि पूजा शकुन पांडेय, उनके पति अशोक पांडेय और दोनों शूटरों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि अभिषेक गुप्ता से संबंधों में दूरी और व्यापारिक विवाद के चलते उसकी हत्या कराई गई। अब कोर्ट में चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब पुलिस मुकदमे का ट्रायल जल्द शुरू कराने की तैयारी कर रही है। अदालत में आरोप तय होने के बाद मामले की सुनवाई शुरू होगी।
महामंडलेश्वर से जेल तक का सफरहत्याकांड की इस वारदात में ध्यान देने लायक बात यह है कि पूजा शकुन पांडेय अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव और महामंडलेश्वर थीं। मुकदमे में नाम आने के बाद महासभा ने 4 अक्टूबर को उनका पद रद्द कर दिया। आज वह और उनके पति अशोक पांडेय, दोनों ही जेल में हैं। वहीं, अलीगढ़ पुलिस इस चर्चित हत्याकांड की सुनवाई को तेजी से निपटाने की दिशा में जुटी है।
लंबे समय से थे संबंधदोनों परिवारों के बीच लंबे समय से संबंध थे। परिवारिक रिश्तों के चलते अभिषेक को पढ़ाई के लिए पूजा के घर भेजा गया था, वहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। अभिषेक पूजा पर काफी खर्च करता था और उन्हीं के कारण उसने शादी नहीं की। बाद में किसी कारण दोनों के बीच संबंधों में दरार आ गई। अभिषेक ने पूजा से दूरी बना ली और अलीगढ़ में अपना टीवीएस बाइक शोरूम खोला।
पूजा ने इसमें साझेदारी की मांग की, लेकिन अभिषेक ने साफ मना कर दिया। इसी बात से नाराज होकर पूजा और उसके पति ने अभिषेक की हत्या की साजिश रची।
3 लाख रुपये में सुपारीपुलिस के अनुसार, जब शिकायतें और धमकियां देकर भी अभिषेक को परेशान करने की कोशिश असफल रही, तो पूजा और अशोक ने अपने यहां काम करने वाले एक मिस्त्री और उसके साथी को तीन लाख रुपये की सुपारी देकर हत्या करवाने का फैसला किया। 26 सितंबर की रात करीब 8 बजे, रोरावर थाना क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहे पर बाइक सवार दो शूटरों ने अभिषेक गुप्ता पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
ऐसे घटी पूरी घटना
- 26 सितंबर: रात में अभिषेक की गोली मारकर हत्या। उसी रात आरोपी अशोक पांडेय को पुलिस ने हिरासत में लिया।
- 28 सितंबर: अशोक पांडेय को जेल भेजा गया।
- 1 अक्टूबर: पहला शूटर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
- 3 अक्टूबर: दूसरा शूटर भी गिरफ्तार, इसी दिन पूजा शकुन पर इनाम घोषित।
- 4 अक्टूबर: पूजा शकुन पांडेय से महामंडलेश्वर का पद छीना गया।
- 11 अक्टूबर: पूजा शकुन पांडेय को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
चार्जशीट में दिए गए सबूतपुलिस ने 33 पेज की चार्जशीट में कई ठोस सबूत शामिल किए हैं। इसमें अभिषेक के परिवार के बयान एवं आरोप, पांडेय दंपती एवं दोनों शूटरों की मोबाइल CDR रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज एवं लोकेशन डिटेल को शामिल किया गया है। इसके अलावा पूजा एवं अभिषेक के कॉल रिकॉर्ड, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शूटरों के बयान और करीब 28 गवाहों के बयान भी शामिल किए गए हैं। इन सभी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पुष्टि की कि हत्या सुनियोजित तरीके से की गई थी।
क्या कहते हैं अधिकारी?सीओ प्रथम मयंक पाठक ने बताया कि पूजा शकुन पांडेय, उनके पति अशोक पांडेय और दोनों शूटरों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि अभिषेक गुप्ता से संबंधों में दूरी और व्यापारिक विवाद के चलते उसकी हत्या कराई गई। अब कोर्ट में चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब पुलिस मुकदमे का ट्रायल जल्द शुरू कराने की तैयारी कर रही है। अदालत में आरोप तय होने के बाद मामले की सुनवाई शुरू होगी।
महामंडलेश्वर से जेल तक का सफरहत्याकांड की इस वारदात में ध्यान देने लायक बात यह है कि पूजा शकुन पांडेय अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव और महामंडलेश्वर थीं। मुकदमे में नाम आने के बाद महासभा ने 4 अक्टूबर को उनका पद रद्द कर दिया। आज वह और उनके पति अशोक पांडेय, दोनों ही जेल में हैं। वहीं, अलीगढ़ पुलिस इस चर्चित हत्याकांड की सुनवाई को तेजी से निपटाने की दिशा में जुटी है।
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