नोएडा: शहर में लगातार दूसरे दिन प्रदूषण का स्तर 400 पार रहा। ऐसे में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 48 घंटे तक लगातार प्रदूषण का स्तर खतरनाक जोन में रहने के बाद गाइडलाइन के अनुसार स्कूल ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला लेने की संभावना बढ़ जाती है। आज एक्यूआई 400 से कम नहीं होता है तो यह फैसला लिया जा सकता है।
वहीं, कुछ स्कूलों ने अपने स्तर पर ऑनलाइन क्लासेज चलाने का फैसला ले लिया है। दूसरी ओर, ग्रैप-3 लागू होने के बाद भी शहर में निर्माण कार्य जारी है। खुद नोएडा अथॉरिटी अपनी प्रॉजेक्ट साइटों पर निर्माण नहीं रोक पा रही है।
बुधवार को नोएडा स्टेडियम में रोड का कार्य चल रहा था। बुधवार को 408 एक्यूआई के साथ नोएडा देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। 418 एक्यूआई के साथ दिल्ली पहले नंबर पर था। मंगलवार को नोएडा का एक्यूआई 425 था।
पुराने वाहनों का होगा 20 हजार तक का चालान
ग्रैप-3 लागू होने के साथ ही जिले में पुराने मानकों वाली गाड़ियों के चलने पर रोक लगा दी गई है। जिले में ऐसे दो लाख से अधिक वाहन है। ये अब सड़को पर चलते पाए गए तो 5 से 20 हजार रुपये तक का चालान कट सकता है। आदेश के तहत, बीएस-3 पेट्रोल वाहन और बीएस-4 डीजल वाहन बैन रहेंगे। परिवहन विभाग के गुताबिक जिले में बीएस-3 पेट्रोल वाहन 96,210 और बीएस-4 डीजल वाहन 42,516 है।
ग्रैप-3 में भी अनदेखी, दम घोंट रहा AQI
इनके अलावा बीएस-1, बीएस-2 के सभी कमर्शल व नॉन-कमर्शल वाहनों को भी प्रतिबंधित किया गया है। कुल मिलाकर जिले में 2,38,181 वाहन ऐसे हैं, जिन पर प्रतिबंध लागू होगा। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस मिलकर जांच अभियान चलाएंगे। एआरटीओ (प्रशासन) नंद कुमार ने लोगों से अपील की कि पुराने वाहन लेकर फिलहाल सड़कों पर न निकालें, ताकि प्रदूषण कम हो सके।
वहीं, कुछ स्कूलों ने अपने स्तर पर ऑनलाइन क्लासेज चलाने का फैसला ले लिया है। दूसरी ओर, ग्रैप-3 लागू होने के बाद भी शहर में निर्माण कार्य जारी है। खुद नोएडा अथॉरिटी अपनी प्रॉजेक्ट साइटों पर निर्माण नहीं रोक पा रही है।
बुधवार को नोएडा स्टेडियम में रोड का कार्य चल रहा था। बुधवार को 408 एक्यूआई के साथ नोएडा देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। 418 एक्यूआई के साथ दिल्ली पहले नंबर पर था। मंगलवार को नोएडा का एक्यूआई 425 था।
पुराने वाहनों का होगा 20 हजार तक का चालान
ग्रैप-3 लागू होने के साथ ही जिले में पुराने मानकों वाली गाड़ियों के चलने पर रोक लगा दी गई है। जिले में ऐसे दो लाख से अधिक वाहन है। ये अब सड़को पर चलते पाए गए तो 5 से 20 हजार रुपये तक का चालान कट सकता है। आदेश के तहत, बीएस-3 पेट्रोल वाहन और बीएस-4 डीजल वाहन बैन रहेंगे। परिवहन विभाग के गुताबिक जिले में बीएस-3 पेट्रोल वाहन 96,210 और बीएस-4 डीजल वाहन 42,516 है।
ग्रैप-3 में भी अनदेखी, दम घोंट रहा AQI
इनके अलावा बीएस-1, बीएस-2 के सभी कमर्शल व नॉन-कमर्शल वाहनों को भी प्रतिबंधित किया गया है। कुल मिलाकर जिले में 2,38,181 वाहन ऐसे हैं, जिन पर प्रतिबंध लागू होगा। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस मिलकर जांच अभियान चलाएंगे। एआरटीओ (प्रशासन) नंद कुमार ने लोगों से अपील की कि पुराने वाहन लेकर फिलहाल सड़कों पर न निकालें, ताकि प्रदूषण कम हो सके।
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