US F-1 Visa For Indians: अमेरिका में तीन लाख से ज्यादा भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। हर साल हजारों स्टूडेंट्स यूएस पढ़ने भी जाते हैं। हालांकि, अमेरिका में पढ़ने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा यहां का स्टूडेंट वीजा हासिल करना होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक रहने पर भी यूएस का स्टूडेंट वीजा रिजेक्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि जब सब कुछ ठीक है, तो फिर वीजा कैसे रिजेक्ट हो सकता है। मगर वीजा रिजेक्शन के पीछे कई सारी वजहें होती हैं।
अमेरिका में वीजा रिजेक्शन का सबसे सामान्य वजह यूएस इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट का सेक्शन 214(b) है, जो F-1 स्टूडेंट वीजा जैसे नॉन-इमिग्रेंट वीजा के दायरे में आती है। अगर आपका वीजा भी 214(b) के तहत रिजेक्ट होता है, तो इसका मतलब है कि काउंसलर अधिकारी को लगता है कि आप वीजा की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं या फिर आप पढ़ाई के बाद अपने देश नहीं लौटना चाहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ऑफिसर को आपके अपने देश से मजबूत संबंधों के पर्याप्त सबूत हासिल नहीं हुए हैं।
मजबूत संबंध का क्या मतलब है?
मजबूत संबंध का मतलब उन व्यक्तिगत, व्यावसायिक या सामाजिक जुड़ावों से है, जो आपको आपके देश से जोड़ते हैं। जैसे पारिवारिक जिम्मेदारियां और रिश्ते, अपने देश में जॉब या चल रही पढ़ाई, संपत्ति का स्वामित्व या अन्य वित्तीय प्रतिबद्धताएं और स्थानीय समुदाय के साथ भागीदारी रखते हुए काम करना शामिल हैं। काउंसलर ऑफिसर हर आवेदन को देखता है और फिर हर स्टूडेंट को इन मजबूत संबंधों के फैक्टर्स पर परखता है। वह तय करता है कि स्टूडेंट अपने देश लौटेगा या नहीं।
क्या 214(b) का रिजेक्शन परमानेंट है?
अगर आपका स्टूडेंट वीजा आवेदन सेक्शन 214(b) की वजह से रिजेक्ट हो जाता है, तो ये परमानेंट नहीं है। कुछ खास आवेदनों के साथ ही ये रिजेक्शन होता है। अगर आपका आवेदन भी सेक्शन 214(b) की वजह से रिजेक्ट होता है, तो आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके हालात बदल जाते हैं और आप अपने देश से मजबूत संबंध को साबित कर सकते हैं तो फिर आपको दोबारा आवेदन करना चाहिए। इसके आधार पर आपको वीजा भी मिल जाएगा।
आवेदन कैसे मजबूत करें?
अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है, तो उसके लिए अपील की प्रक्रिया नहीं है। स्टूडेंट्स फिर से नया आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको नया स्टूडेंट वीजा आवेदन जमा करना होगा और फीस का भुगतान करना होगा। अमेरिकी दूतावास में आपको फिर से वीजा इंटरव्यू देना होगा। इस दौरान आप ये बता सकते हैं कि किस तरह अब आपके संबंध आपके देश के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। आप पारिवारिक प्रतिबद्धताएं, संपत्ति के दस्तावेज या बिजनेस के सबूत दिखा सकते हैं।
अमेरिका में वीजा रिजेक्शन का सबसे सामान्य वजह यूएस इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट का सेक्शन 214(b) है, जो F-1 स्टूडेंट वीजा जैसे नॉन-इमिग्रेंट वीजा के दायरे में आती है। अगर आपका वीजा भी 214(b) के तहत रिजेक्ट होता है, तो इसका मतलब है कि काउंसलर अधिकारी को लगता है कि आप वीजा की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं या फिर आप पढ़ाई के बाद अपने देश नहीं लौटना चाहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ऑफिसर को आपके अपने देश से मजबूत संबंधों के पर्याप्त सबूत हासिल नहीं हुए हैं।
मजबूत संबंध का क्या मतलब है?
मजबूत संबंध का मतलब उन व्यक्तिगत, व्यावसायिक या सामाजिक जुड़ावों से है, जो आपको आपके देश से जोड़ते हैं। जैसे पारिवारिक जिम्मेदारियां और रिश्ते, अपने देश में जॉब या चल रही पढ़ाई, संपत्ति का स्वामित्व या अन्य वित्तीय प्रतिबद्धताएं और स्थानीय समुदाय के साथ भागीदारी रखते हुए काम करना शामिल हैं। काउंसलर ऑफिसर हर आवेदन को देखता है और फिर हर स्टूडेंट को इन मजबूत संबंधों के फैक्टर्स पर परखता है। वह तय करता है कि स्टूडेंट अपने देश लौटेगा या नहीं।
क्या 214(b) का रिजेक्शन परमानेंट है?
अगर आपका स्टूडेंट वीजा आवेदन सेक्शन 214(b) की वजह से रिजेक्ट हो जाता है, तो ये परमानेंट नहीं है। कुछ खास आवेदनों के साथ ही ये रिजेक्शन होता है। अगर आपका आवेदन भी सेक्शन 214(b) की वजह से रिजेक्ट होता है, तो आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके हालात बदल जाते हैं और आप अपने देश से मजबूत संबंध को साबित कर सकते हैं तो फिर आपको दोबारा आवेदन करना चाहिए। इसके आधार पर आपको वीजा भी मिल जाएगा।
आवेदन कैसे मजबूत करें?
अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है, तो उसके लिए अपील की प्रक्रिया नहीं है। स्टूडेंट्स फिर से नया आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको नया स्टूडेंट वीजा आवेदन जमा करना होगा और फीस का भुगतान करना होगा। अमेरिकी दूतावास में आपको फिर से वीजा इंटरव्यू देना होगा। इस दौरान आप ये बता सकते हैं कि किस तरह अब आपके संबंध आपके देश के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। आप पारिवारिक प्रतिबद्धताएं, संपत्ति के दस्तावेज या बिजनेस के सबूत दिखा सकते हैं।
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