Mumbai , 14 जुलाई . शिवसेना (यूबीटी) के नेता उद्धव ठाकरे की याचिका पर Monday को Supreme court में सुनवाई होनी है. उद्धव ने कोर्ट से अपील की है कि उन्हें ‘शिवसेना’ नाम, ‘धनुष-बाण’ निशान और बाघ वाले भगवा झंडे का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए. यह मांग महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के लिए की गई है.
उद्धव के वकील देवदत्त कामत ने 2 जुलाई 2025 को Supreme court की बेंच के सामने इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की थी. उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट को इन चिन्हों के इस्तेमाल से रोका जाए, क्योंकि ये शिवसेना की मूल पहचान हैं और जनता इन्हें भावनात्मक रूप से जोड़ती है.
कामत ने तर्क दिया कि ये प्रतीक 1985 से शिवसेना की पहचान रहे हैं और मतदाता इन्हें बालासाहेब ठाकरे से जोड़ते हैं.
जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर कई विधायकों के साथ अलग गुट बनाया था. इसके बाद फरवरी 2023 में चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को ‘शिवसेना’ नाम और ‘धनुष-बाण’ चिन्ह दे दिया.
उद्धव ठाकरे ने इस फैसले को Supreme court में चुनौती दी, जो दो साल से लंबित है. उद्धव गुट चाहता है कि कोर्ट स्थानीय चुनावों के लिए अस्थायी राहत दे, ताकि उनका नुकसान न हो.
उन्होंने एनसीपी मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे अजित पवार गुट को चिन्ह दिया गया, वैसे ही उनके लिए भी व्यवस्था हो.
शिंदे गुट के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि Lok Sabha और विधानसभा चुनाव पहले ही इस नाम और चिन्ह से हो चुके हैं. उन्होंने यह भी बताया कि 7 मई को Supreme court ने उद्धव की ऐसी ही मांग ठुकरा दी थी.
दूसरी ओर, उद्धव गुट का आरोप है कि शिंदे ने असंवैधानिक रूप से सत्ता हासिल की. 10 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को ‘असली शिवसेना’ माना था. इसके खिलाफ उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल ने Supreme court में याचिका दायर की, जिसके बाद 22 जनवरी 2024 को शिंदे और उनके विधायकों को नोटिस जारी किया गया.
इस फैसले की सुनवाई पर पूरे महाराष्ट्र की नजर है.
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वीकेयू/केआर
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