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उत्तर प्रदेश में बिजली बिलों पर छूट योजना का तीसरा चरण शुरू

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योजना का परिचय

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली के बकाया बिलों पर अधिभार से राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) का तीसरा चरण आरंभ किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को बकाया बिलों पर छूट प्रदान करना है, ताकि वे समय पर भुगतान कर सकें और वित्तीय दबाव कम हो सके। यह योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी।


घरेलू उपभोक्ताओं के लिए छूट

एक किलोवाट भार तक और पांच हजार रुपये तक के बकाया वाले उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर 70 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। किस्तों में भुगतान करने पर उन्हें 55 प्रतिशत तक की छूट प्राप्त होगी। वहीं, एक किलोवाट भार तक और पांच हजार रुपये से अधिक के बकाया वाले उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी, जबकि किस्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।


अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए छूट

एक किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं, निजी संस्थानों, और लघु एवं मध्यम उद्योगों के उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर 40 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। किस्तों में भुगतान करने पर उन्हें 30 प्रतिशत तक की छूट मिल सकेगी।


योजना का महत्व

यह योजना उपभोक्ताओं को अपने बकाया बिलों का भुगतान करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है, जिससे वे अधिभार से राहत पा सकें। यह पहल प्रदेश सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हित में उठाया गया एक सकारात्मक कदम है, जो बिजली बिलों के भुगतान में सहूलियत प्रदान करेगा और उपभोक्ताओं के बिजली कंपनियों के साथ संबंधों को बेहतर बनाएगा।


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