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तलाक के बाद अक्सर पत्नी को मिलती है पति से एलिमनी लेकिन पति के पास भी होता है एलिमनी मांगने का अधिकार, जानें नियम

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जब किसी कपल के बीच तलाक होता है तो अक्सर देखा जाता है कि पति द्वारा पत्नी को एलिमनी दी जाती है. एलिमनी एक तरह की आर्थिक सहायता होती है, जो पति तलाक के बाद अपनी पत्नी को देते हैं. ज्यादातर मामले ऐसे ही होते हैं जहां पत्नी को पति से एलिमनी का पैसा मिलता है. ऐसे में ज्यादातर लोगों का मानना है कि केवल पत्नी को ही एलिमनी मिलती है और केवल पत्नी ही एलिमनी मांग सकती है लेकिन कानून के मुताबिक ऐसा नहीं होता है. पति और पत्नी दोनों के पास यह अधिकार होता है कि दोनों एक दूसरे से एलिमनी मांग सकते हैं. हालांकि, एलिमनी केवल एक ही पार्टनर द्वारा दी जाती है.



पति भी मांग सकते हैं पत्नी से एलिमनीभारत में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 और 25 के तहत, तलाक के दौरान पति या पत्नी दोनों के पास ही अपने पार्टनर से एलिमनी मांगने का अधिकार है. इस कानून के तहत लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है यानी महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी अपनी पत्नी से तलाक के बाद एलिमनी मांग सकते हैं. हालांकि, यह कई बातों पर निर्भर करता है कि किस स्थिति में कौन एलिमनी की मांग कर सकता है.



किस स्थिति में पति मांग सकता है एलिमनी?अगर पति पत्नी के मुकाबले कम आर्थिक मजबूत है यानी पत्नी पति से ज्यादा कमाती है, तो पति पत्नी से एलिमनी मांग सकता है. वहीं अगर पति की आय का कोई भी स्रोत नहीं है, तो भी पति पत्नी से एलिमनी मांग सकता है यानी दोनों में से जो भी आर्थिक रूप से कमजोर होता है वह अपने पार्टनर से एलिमनी मांग सकता है.

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