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दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'उदयपुर फाइल्स' जारी करने की अनुमति दी

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दर्जी कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज़ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जो कल सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली थी।मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने फिल्म पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता प्रथम दृष्टया अपने पक्ष में मामला साबित करने में विफल रहा है।पीठ ने कहा, "निर्माता ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई फिल्म पर खर्च कर दी है और अगर फिल्म रिलीज़ नहीं होती है तो सुविधा का संतुलन बिगड़ जाएगा। एक बार जब फिल्म बोर्ड द्वारा प्रमाणित हो जाती है और प्रदर्शन से मुकदमे की सुनवाई प्रभावित होने की संभावना नहीं होती है, तो हम फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की प्रार्थना पर सहमत होने में असमर्थ हैं।"

बुधवार को, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने विवादास्पद फिल्म 'उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर' के प्रमाणन को चुनौती देने वाली सभी पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिससे इसकी सार्वजनिक रिलीज़ का रास्ता साफ हो गया।फिल्म की रिलीज़ की अनुमति देते हुए, अदालत ने गुरुवार को कहा कि फिल्म के प्रदर्शन से कोई नुकसान नहीं होगा।“एक प्रशिक्षित न्यायाधीश की तरह, बिना किसी प्रभाव के, न्यायाधीश द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा। वह यह साबित करने में विफल रहे हैं कि अगर रिहाई पर रोक नहीं लगाई गई तो उन्हें कितनी अपूरणीय क्षति होगी। रिहाई पर रोक लगाने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।”

पीठ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा फिल्म के प्रमाणन को मंज़ूरी देने के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।सुनवाई के दौरान, हत्या के मामले में आरोपी, याचिकाकर्ता मोहम्मद जावेद के वकील ने अदालत से कहा कि अगर फिल्म को रिलीज़ करने की अनुमति दी गई, तो इससे “मुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा”।“निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार सर्वोच्च है। गवाहों से पूछताछ की जानी है। फिल्म केवल मुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। संवाद आरोप पत्र से लिए गए हैं। शीर्षक में ही कन्हैया लाल की हत्या लिखा है। इससे मुकदमे पर असर पड़ेगा,” आरोपी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने अदालत को बताया।

सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने याचिका का विरोध किया और कहा कि अधिकारियों ने फिल्म को रिलीज़ करने की मंज़ूरी देते समय पूरी तरह से सोच-समझकर काम किया है।वकील ने कहा, "यह जितना निष्पक्ष हो सकता है, उतना निष्पक्ष है। जितना पारदर्शी हो सकता है।"इस बीच, फिल्म निर्माता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने अदालत को बताया कि दर्शकों ने टिकट पहले ही बुक कर लिए हैं।फिल्म निर्माता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, "फिल्म कल रिलीज़ होने वाली है। निर्माता ने इस फिल्म को बनाने में अपनी जीवन भर की कमाई लगा दी है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तौर पर उनका अधिकार है। फिल्म में कहीं भी आरोपी का नाम या उसकी विशिष्ट भूमिका का ज़िक्र नहीं है।"

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