हाल ही में राजस्थान में भ्रष्टाचार के एक मामले में एक सेवानिवृत्त बीएसएनएल अधिकारी और क्लर्क को सजा सुनाई गई है। जिसमें सीबीआई कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 4 साल की कैद और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अब एक अन्य भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के एक इंजीनियर को भी सजा सुनाई है। कोर्ट ने इंजीनियर को भी 4 साल की सजा सुनाई है। हालांकि, जेल की सजा के साथ-साथ आरोपी पर 41 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया है।
दरअसल, आय से अधिक संपत्ति के एक गंभीर मामले में सीबीआई कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सहायक अभियंता सुरेंद्र कुमार सोनी को दोषी ठहराते हुए चार साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 41 लाख 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
12 साल पुराना है मामला
यह मामला 12 साल पुराना है, यानी साल 2013 का, जब सुरेंद्र कुमार सोनी बांसवाड़ा स्थित पीडब्ल्यूडी विभाग में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत थे। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी भगवान सिंह भंवरिया ने न्यायालय में शासन की ओर से प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय को बताया कि अभियुक्त ने अपनी वैध आय से 65.01% अधिक सम्पत्ति अर्जित की है, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को चार वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई तथा न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश पारित किया। जिसके बाद अभियुक्त को न्यायालय से सीधे जेल भेज दिया गया।
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